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घर में व्यावसायिक गतिविधि तो किराये पर 18 जीएसटी

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आवासीय परिसर के व्यावसायिक इस्तेमाल पर ही किराये पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. अगर आवासीय परिसरों को निजी इस्तेमाल के लिए निजी व्यक्तियों को किराये पर दिया है तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा.

सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि किरायेदारों को अब किराये के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. सरकार की ओर से ट्वीट कर बताया गया कि जीएसटी तभी लगाया जाएगा, जब आवासीय परिसर किसी व्यावसायिक इकाई को किराये पर दिया जाएगा.

ट्वीट में कहा गया, जब इसे निजी उपयोग के लिए निजी व्यक्ति को किराये पर दिया जाता है, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा. यदि किसी फर्म का मालिक या साझेदार व्यक्तिगत उपयोग के लिए किराये पर रहता है, तो भी कोई जीएसटी नहीं देना होगा.

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