
आरबीआई ने दो हजार रुपए के नए नोट जारी न करने का ऐलान किया है. 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में नोटों की बदली की जा सकती है.
आरबीआई दो हजार के नए नोट जारी नहीं करेगा. हालांकि, ये बतौर लीगल टेंडर मनी जारी रहेगा. इसका मतलब है कि यदि किसी के पास दो हजार रुपए का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी. आरीबआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी पुष्टि की है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में दलील दी है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोट की वापसी की है. आपको बता दें कि साल 2016 में पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद दो हजार रुपए के नए नोट बाजार में आए थे.
