कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डोमन सिंह के निर्देशानुसार अवैध शराब विक्रेताओं व परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है. जिसके अंतर्गत गस्त के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर 19 अक्टूबर को ग्राम घोरतलाव में महुआ शराब बरामद किया गया.
सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि ग्राम घोरतलाव में जोहितराम मंडावी के अधिपत्य के खेत की तलाशी लेने पर लगभग 300 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब व लगभग 200 किलो महुआ पास बरामद किया गया. आरोपी से बिना किसी वैध कागजात के अधिक मात्रा में अवैध रूप से मदिरा का धारण करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2), 59 (क) का दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया. कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी कुसुमलता जोल्हे, आबकारी उपनिरीक्षक वृत चिचोला गीता साहू, आबकारी आरक्षक निजाम शाह ठाकुर, नागेश निषाद व हमराह अनिल कुमार सिन्हा व भोज कुमार उपस्थित रहे.