CISF में अग्निवीरों को 10 % आरक्षण मिलेगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. एक सप्ताह पहले गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी.
मंत्रालय ने भर्ती के समय ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की भी घोषणा की है. हालांकि वह इस बात पर निर्भर करता है कि अभ्यर्थी अग्निवीरों के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के. सीआईएसएफ अधिनियम, 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई है. अधिसूचना में कहा गया है, ‘10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी.’
मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैच के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी. अधिसूचना के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट रहेगी. अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा 18-23 वर्ष है.