अलुवा बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामला: दोषी असफाक आलम को केरल की अदालत ने मौत की सजा सुनाई

कोच्चि: केरल में पांच साल के बच्चे का बेरहमी से यौन उत्पीड़न और हत्या करने वाले असफाक आलम को एर्नाकुलम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है। उन्हें पोक्सो अधिनियम और आईपीसी के तहत पांच आजीवन कारावास की सजा भी मिली है। साथ ही उन पर 7.20 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपी ने बच्ची को उसके घर के पास से अपहरण कर लिया और कथित तौर पर उसी दिन उसकी हत्या कर दी। अदालत ने 4 नवंबर को दोषी का फैसला सुनाया और 14 नवंबर को सजा सुनाई।

केरल के अलुवा में पांच साल के बच्चे का बेरहमी से यौन उत्पीड़न और हत्या करने वाले असफाक आलम को एर्नाकुलम अतिरिक्त जिला सत्र अदालत (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार) ने मंगलवार को मौत की सजा सुनाई।

उन्हें पोक्सो एक्ट और आईपीसी की पांच धाराओं के तहत शेष प्राकृतिक जीवन के लिए पांच आजीवन कारावास की सजा भी दी गई है।

सुबह करीब 11 बजे असफाक को अदालत में पेश किया गया और उन्होंने सजा सुनाई। एक अनुवादक द्वारा उसे सज़ा के बारे में बताया गया।

अधिवक्ता जी मोहनराज ने मामले में विशेष अभियोजक के रूप में कार्य किया।

आरोपी ने 28 जुलाई को दोपहर 3 बजे के आसपास अलुवा में अपने घर के पास से 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया था और उसी दिन शाम 5:30 बजे से पहले कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी थी।

न्यायाधीश के सोमन ने अपराध के 100वें दिन, 4 नवंबर को दोषी का फैसला सुनाया।

अदालत ने 9 नवंबर को सजा पर सुनवाई की जब अभियोजन पक्ष ने अपराध को दुर्लभतम बताते हुए दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी की कम उम्र (29 वर्ष) को देखते हुए नरमी बरतने की मांग की।

दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन आलम को मौत की सजा सुनाई है।

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