नई दिल्ली, केन्द्र सरकार और केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को याचिका दायर की है। इसमें रेस्तरां और होटलों की ओर से खाने के बिल में सेवा शुल्क लेने पर लगी रोक को लंबित किए जाने के आदेश को रद्द करने की अपील की गई है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ को बताया गया कि केन्द्र और सीसीपीए ने भी चार जुलाई के दिशा-निर्देशों के चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है। इन दिशा-निर्देशों में होटल और रेस्तरां मालिकों को सेवा शुल्क लेने से रोका गया था।