यूपी में हलाल प्रमाणपत्र उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध

लखनऊ . मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रमाणपत्र वाले उत्पादों, औषधियों, चिकित्सा व प्रसाधन सामग्रियों की यूपी में बिक्री पर शनिवार को प्रतिबंध लगा दिया. इनके निर्माण, भंडारण, वितरण और खरीद-फरोख्त पाए जाने की स्थिति में विधिक कार्यवाही की जाएगी. यह प्रतिबंध केवल यूपी के घरेलू बाजार में बिक्री पर प्रभावी होगा. हलाल प्रमाणन वाले उत्पादों के निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने शनिवार को शासनादेश जारी कर दिया. शासन ने यह कार्रवाई गैरकानूनी तरीके से हलाल प्रमाणपत्र देने के मामले में आठ धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद की. मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूपी में बिना किसी अधिकार के खान-पान व सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों को अवैध ढंग से ह्यहलाल सर्टिफिकेटह्ण देने के काले कारोबार पर रोक की कार्रवाई शुरू की गई.

इस मामले में लखनऊ कमिश्नरेट के हजरतगंज थाने में शुक्रवार को देर रात चार धार्मिक संस्थाओं समेत आठ पर एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों और उनके मालिकों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धर्म के आधार पर भावनाएं भड़काने, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी के साथ ही दो संप्रदायों के बीच शत्रुता पैदा करने के लिए असत्य बातें प्रचारित करने के अपराध में एफआईआर दर्ज की गई है.

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