दुष्कर्म पीड़िता की कुंडली जांचने के आदेश पर रोक

नई दिल्ली. एक दुष्कर्म पीड़िता के ‘मांगलिक’ होने का पता लगाने के लिए कुंडली जांचने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी. शीर्ष कोर्ट ने शनिवार को मामले पर स्वत संज्ञान लेते हुए विशेष सुनवाई की.
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को आदेश दिया था कि वह दुष्कर्म पीड़िता की कुंडली देखकर बताएं कि वह मांगलिक है या नहीं? इस मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा, यह आदेश परेशान करने वाला है. पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या उन्होंने आदेश देखा है. मेहता ने कहा, वह अचंभित हैं. इस पर रोक लगाई जा सकती है.
शिकायतकर्ता के वकील ने कहा, आदेश सहमति से दिया गया. कोर्ट को विशेषज्ञ गवाह बुलाने का हक है. ज्योतिष विषय विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है और सच्चाई जानने के लिए कुंडली जांचने का आदेश दिया. शीर्ष कोर्ट ने कहा, यह गैर जरूरी है.