भारतीय रेल में सफर के दौरान कुछ चीजों पर सख्त प्रतिबंध हैं. अगर आप ये नियम तोड़ते हैं तब आपको जुर्माने के साथ जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है. फेस्टिव सीजन (खासकर दिवाली को ध्यान में रखते हुए) के बीच रेलवे ने मुसाफिरों को आगाह किया कि वह नियमों का सही से पालन करें और ज्वलनशील पदार्थ या सामग्री साथ लेकर सफर न करें.
वेस्ट सेंट्रल रेलवे (पश्चिमी मध्य रेलवे) ने टि्वटर पर इस बारे में एक पोस्ट के जरिए यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास किया. कहा- ट्रेन में पटाखे ले जाकर आप जिंदगी को जोखिम में डाल सकते हैं! ज्वलनशील पदार्थ/सामग्री या फिर विस्फोटकों को रेल गाड़ी में लेकर जाने दंडनीय अपराध है.
रेलवे ने साफ कहा कि ट्रेन में पटाखे, गैस और स्टोव आदि ले जाना मना है. रेलवे एक्ट 1989 के तहत सेक्शन 164 और सेक्शन 165 के तहत ऐसा करने पर 1000 रुपए का जुर्माना या तीन साल की कैद की सजा या फिर ये दोनों चीजें भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं.
सलाह दी गई कि यात्री पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर जैसे विस्फोटक और खतरनाक सामान न ले जाएं. वे केरोसीन, पेट्रोल और फिल्म जैसी ज्वलनशील चीजें भी ले जाने से बचें. ट्रेन कंपार्टमेंट या फिर स्टेशन परिसर में किसी भी सूरत में स्टोव न जलाएं और इन क्षेत्रों में सिगरेट-बीड़ी भी न पिएं. ऐसा करना पूरी तरह से बैन है.
दरअसल, दिवाली के समय पटाखों को लेकर बच्चों ही नहीं बल्कि बड़ों में बड़ा क्रेज रहता है. पार्टी और जश्न के माहौल के बीच लोग कई बार पटाखे और इससे मिलते जुलते आइटम्स लेकर ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, पर यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सहयात्रियों के लिए भी बेहद खतरनाक है. ऐसे में रेलवे का सही समय पर जागरूक करना लाजिमी है.