सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उनकी सजा को रद्द कर दिया है। उनकी सांसदी पर मंडरा रहा खतरा समाप्त हो गया है। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तौर पर मिली सजा को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है।
अफजाल अंसारी की अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। साथ ही विशेष कोर्ट की ओर से गैंगस्टर मामले में सुनाई गई चार साल की सजा को भी रद्द कर दी है। इसके बाद अब अफजाल की संसद सदस्यता भी बरकरार रहेगी। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
बतादें की गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को कृष्णानंद हत्याकांड के बाद गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद अफजाल अंसारी ने अपनी सजा को रद्द करने तथा राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा में और भी बढ़ोतरी करने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी। अफजाल की अपील इससे पहले तो हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन अफजाल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सजा को निलंबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मामले की सुनवाई के लिए इसे हाइकोर्ट वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर हुई सुनवाई पर अदालत ने चार जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था।
अफजल के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, उपेंद्र उपाध्याय और दयाशंकर मिश्रा ने बहस में यह तर्क दिया था कि कृष्णानंद राय हत्याकांड की वजह से शुरू हुए गैंगस्टर की कार्रवाई अवैधानिक है, क्योंकि कृष्णानंद राय हत्याकांड से अफजाल अंसारी बरी हो चुके हैं।