नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य. करने वाले हिम्मत सिंह उर्फ. बबलू (25 वर्ष) को कोर्ट ने 10. साल के सश्रम कारावास से दंडित. किया. उस पर 10 हजार रुपए का. अर्थदंड भी लगाया. राशि जमा. नहीं कराए जाने पर 1 वर्ष का. सश्रम कारावास अतिरिक्त. भुगतना होगा.
दुर्ग अपर सत्र न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी ने यह फैसला सुनाया. जानकारी के मुताबिक घटना 21 जनवरी 2019 की है. नाबालिग मरोदा ओवर ब्रिज के पास खड़ा हुआ था. तभी धनोरा निवासी हिम्मत उर्फ बबलू पिता बोधन सागरवंशी वहां पहुंचा गाड़ी में बैठाकर बालक को सूनी जगह पर ले गया. जहां बालक से अप्राकृतिक कृत्य कारित किया.
घटना के बाद आरोपी मौके पर ही बालक को छोड़कर भाग खड़ा हुआ. सूचना. पर पुलिस ने मामले में धारा 363,. 377, 323, 506 और पाक्सो. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विचारण के लिए प्रस्तुत किया. जहां से आरोपी पर धारा 363 और पाक्सो के तहत दोष सिद्ध पाया गया.
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