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सुकेश की याचिका न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग पर अदालत नाराज

नई दिल्ली . सुकेश चंद्रशेखर ने शनिवार को एक याचिका दायर कर दो सौ करोड़ रुपये के धनशोधन मामले की सुनवाई दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की है. याचिका में सुकेश ने आरोप लगाया कि जज पक्षपाती हैं.

पटियाला हाउस अदालत ने सुकेश की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. वहीं, सुकेश की याचिका पर नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि आरोपी को पीठासीन अधिकारी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. साथ ही अदालत ने सुकेश की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी. बीती 10 मार्च को भी सुकेश को पेश किया गया था.

दरअसल सुकेश को 24 फरवरी को अदालत ने जबरन वसूली और धनशोधन के एक अन्य मामले में तीन दिन की ईडी की रिमांड पर सौंपा था. सुकेश को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह को साढ़े तीन करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया गया था. शिकायतकर्ता के अनुसार, सुकेश ने खुद को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर जपना सिंह को फोन किया और उनसे पैसे वसूले.

सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया था. पहले मामले में दौ सौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी थी. इस मामले में साढ़े तीन करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है.

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