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अतिक्रमण मामले में कोर्ट जाने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर-प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास के कथित अवैध निर्माण को गिराने के खिलाफ दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया. इसके साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी मांग को दीवानी अदालत में जाने की छूट दे दी.

जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि संबंधित भूमि के कब्जेदारों या निवासियों की ओर से एक मुकदमा संबंधित दीवानी अदालत में लंबित हैं, ऐसे में वह याचिकाकर्ता राहत की मांग को लेकर वहां अर्जी दाखिल कर सकते हैं. पीठ ने कहा कि चूंकि निचली अदालत में कार्यवाही लंबित है, इसलिए हम इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं.

शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में 16 अगस्त को पारित अपने उस आदेश की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास रेलवे द्वारा चलाए जा रहे तोड़फोड़ अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. इससे पहले, रेलवे ने शीर्ष न्यायालय को बताया था कि अतिक्रमण हटाने का काम पूरा हो गया है. शीर्ष न्यायालय ने 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास के बने घरों को तोड़ने को लेकर जारी रेलवे के अभियान पर रोक लगाते हुए, अगले 10 दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. साथ ही केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

 

 

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