चीनी दूरसंचार उपकरणों के उपयोग को पूरी तरह से रोकने के उद्देश्य से, सरकार ने दूरसंचार उपकरण खरीद लाइसेंस की शर्तों को बदल दिया है, जो केवल एक विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से किया जाएगा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) की अधिसूचना ने बुधवार को कहा।
इसमें कहा गया है कि आयात या खरीद विश्वसनीय स्रोत पोर्टल से अनुमोदन के बाद ही की जाएगी.
खरीद की लाइसेंस शर्तों में बदलाव के बाद, दूरसंचार विभाग ने फिर से कुछ नियमों को बदल दिया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) और राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) लाइसेंस नियमों में बदलाव शामिल हैं.
आईएलडी, एनएलडी उन्नयन और विस्तार दोनों को केवल विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त किया जाएगा और अनुमोदन राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक से लिया जाना होगा.
इसका मतलब यह है कि चीनी उत्पादों का उपयोग मौजूदा नेटवर्क विस्तार के लिए भी नहीं किया जा सकता है और न ही वर्तमान में जारी किए गए वार्षिक रखरखाव अनुबंधों के लिए लागू होता है.
दूरसंचार विभाग ने देश में संचार नेटवर्क के विस्तार के लिए गैर-भरोसेमंद दूरसंचार गियर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
दूरसंचार लाइसेंस के लिए सोमवार को जारी संशोधित नियमों के अनुसार दूरसंचार विभाग ने पिछले नियमों में एक अंतर को दूर करने के लिए “विस्तार” शब्द जोड़ा है जो दूरसंचार नेटवर्क में गैर-विश्वसनीय दूरसंचार गियर के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए जारी किए गए थे.
15 जून, 2021 से, लाइसेंसधारक केवल अपने नेटवर्क में विश्वसनीय उत्पादों को जोड़ेगा और विश्वसनीय उत्पादों के रूप में नामित दूरसंचार उपकरणों का उपयोग करके मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन या विस्तार के लिए नामित प्राधिकरण से अनुमति भी लेगा.
ये संशोधन सभी दूरसंचार लाइसेंसों पर लागू होंगे.
2020 में, सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को मंजूरी दी.
निर्देश के तहत सरकार देश के दूरसंचार नेटवर्क में इंस्टॉलेशन के लिए विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की एक सूची घोषित करेगी.
आज तक, सरकार ने सूची में किसी भी चीनी उपकरण को शामिल नहीं किया है.