नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी व पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी पर किए गए अपमानजनक ट्वीट (अब एक्स पर पोस्ट) पर सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने सोमवार को आदेश दिया कि गोखले अपने ट्वीट के लिए केंद्रीय मंत्री की पत्नी से मांफी मांगे और 50 लाख रुपये हर्जाना चुकाएं.
लक्ष्मी ने 2021 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने आरोप लगाया गया कि गोखले ने जिनेवा में उनके स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट के संदर्भ में उनके वित्तीय मामलों के बारे में झूठे आरोप लगाए. इससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई.
एक्स पर माफीनामा अदालत ने गोखले को निर्देश दिया कि वह अपने स्वयं के एक्स हैंडल पर माफी प्रकाशित करें. छह महीने तक एक्स पर बना रहेगा. साथ ही एक समाचार पत्र में भी इसे प्रकाशित कराना होगा.