कटक: माता-पिता की वार्षिक आय यदि आठ लाख रुपये या उससे अधिक है तो बच्चा पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होगा. उन्हें पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी खारिज जारी नहीं किया जाएगा. केंद्र सरकार के इस फैसले को उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया है.
न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा की पीठ ने आठ लाख रुपये से अधिक आय वाले माता-पिता के बच्चों को संबंधित प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित याचिका खारिज कर दी. इस
आरक्षण की मांग को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा की बेंच ने किया
मामले में याचिकाकर्ता ने पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन याचिकाकर्ता के माता पिता के शिक्षक होने का हवाला देते हुए तहसीलदार ने संबंधित आवेदन खारिज कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
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