आयकरदाताओं को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत आयकरदाता अब इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. नया नियम 01 अक्टूबर 2022 से लागू होगा. वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. यह बदलाव आयकरदाताओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. यह योजना सरकार ने 2015 में शुरू की थी और मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों पर केंद्रित है.
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर भरता है या पहले कभी भर चुका है, वह 01 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकता है. मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि किन लोगों को आयकर दाता माना जाएगा. मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जिसके ऊपर आयकर की धारा 1961 के तहत आयकर देनदारी बनती है, उसे आयकर दाता माना जाएगा.
तत्काल बंद हो जाएगा खाता : वित्त मंत्रालय के अनुसार यदि कोई ग्राहक एक अक्टूबर या उसके बाद इस योजना से जुड़ेगा और बाद में वो आयकरदाता पाया जाता है तो उसका खाता तत्काल बंद कर दिया जाएगा. साथ ही उस समय तक जमा पैसे उसके खाते में वापस कर दिए जाएंगे.