लालू-राबड़ी, मीसा को जमानत, फिलहाल गिरफ्तारी नहीं

जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती बुधवार की सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. सभी आरोपियों ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया. विशेष न्यायाधीश ने 27 फरवरी को समन जारी किया था.

74 वर्षीय लालू प्रसाद सुबह करीब 10 बजे व्हीलचेयर पर राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर पहुंचे. हालांकि, सुनवाई में देरी हुई. लालू परिवार के सदस्यों समेत सभी आरोपी करीब 11 बजे विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत के समक्ष पेश हुए. मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का हाल ही में सिंगापुर में गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है.

बगैर गिरफ्तारी दाखिल किया आरोपपत्र अदालत ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि क्योंकि इस मामले में सीबीआई ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बगैर आरोप पत्र दायर किया था, इसलिए इन्हें अब जमानत देना उचित है. 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती के आधार पर अदालत ने जमानत दे दी.

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