दुष्कर्म मामले में सांसद अतुल राय बरी, इधर हत्याकांड में पूर्व सांसद समेत 7 दोषी

नई दिल्ली. बलिया निवासी युवती से दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी के आरोप में सांसद अतुल राय शनिवार को बरी कर दिए गए.

 वाराणसी की विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) सियाराम चौधरी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें संदेह का लाभ देते हुए फैसला सुनाया. वर्तमान में सांसद अतुल राय प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. फैसला के समय उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश किया गया था.

लोकसभा चुनाव-2019 में बसपा ने घोसी (मऊ) संसदीय सीट से अतुल राय को प्रत्याशी बनाया था. चुनाव के दौरान एक मई को युवती ने उन पर वाराणसी के लंका थाने में केस दर्ज कराया था. उसने आरोप लगाया कि मार्च- 2018 में अतुल राय ने उसके साथ रेप किया.

सिपाही हत्याकांड में पूर्व सांसद समेत सात दोषी

इधर करीब 27 साल पुराने जीआरपी सिपाही हत्याकांड में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. शनिवार को कोर्ट ने कुल सात लोगों को दोषी बनाया. आठ अगस्त को दोषियों को कोर्ट सजा सुनाएगी. शाहगंज जंक्शन पर चार फरवरी, 1995 को फायरिंग में जीआरपीएफ सिपाही अजय सिंह की मौत हो गई थी.

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