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16 साल पूराने मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

 गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 16 साल पूराने मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दस साल की सजा सुनाई और पांच लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है. इस केस में बीएसपी के वर्तमान सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है. हालांकि खबर लिखे जाने तक कोर्ट ने सांसद पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

ये है मामला

मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये मामले बीजेपी के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता की हत्या के मामले में दर्ज किया गया था. मुख्तार और अफसाज अंसारी के खिलाफ केस 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज किया गया था. इस केस की सुनावाई के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉफ्रेंसिंग की जरिए बांदा जेल से जुड़े थे.

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