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हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय अलग-अलग

कर्नाटक के चर्चित हिजाब बैन विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट  में आज अहम फैसला सुनाया जा रहा है. बता दें कि कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जस्टिस धूलिया अभी अपने फैसले की प्रति को पढ़ेंगे. इससे पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपील को खारिज कर दिया है. इसके बाद अब फैसले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है और अब भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित इसका फैसला करेंगे.

 बता दें कि कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद सरकार ने इसे ड्रेस का हिस्सा न मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस पर मुस्लिम पक्ष कर्नाटक हाईकोर्ट गया, जहां फैसला सरकार के पक्ष में आया. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां चली सुनवाई के बाद आज फैसला आया है. हिन्दू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता बारुन सिन्हा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के एकमत नहीं होने पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा, जब तक नया फैसला नहीं आ जाता है.

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