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महेन्द्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस…

रांची (झारखंड). झारखंड की राजधानी रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है. ये नोटिस आम्रपाली मामले में दिया गया है. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह मामले में शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है. मध्यस्थता का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने धोनी की अर्जी पर ही दिया था. बता दें धोनी कभी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे. हालांकि साल 2016 में उन्होंने खुद को आम्रपाली ग्रुप से अलग कर लिया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अपनी 40 करोड़ रुपये की फीस दिलाने की मांग भी की थी.
इससे पहले महेन्द्र सिंह धोनी ने रियल इस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. धोनी आम्रपाली ग्रुप द्वारा उन्हें पेंटहाउस न दिए जाने और कंपनी द्वारा उनका नाम देनदारों की सूची में शामिल करने को लेकर कोर्ट पहुंचे थे. धोनी ने अपनी याचिका में लिखा था कि उन्होंने रांची में आम्रपाली सफारी में एक पेंटहाउस बुक किया था. साथ ही उन्होंने कहा है कि समूह के प्रबंधन ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, लेकिन कंपनी ने उन्हें धोखा दिया. ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो बकाया राशि थी, उसका भी भुगतान नहीं किया है.

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