‘विधायकों की अयोग्यता पर फैसला 31 दिसंबर तक करें’

नई दिल्ली . सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग पर 31 दिसंबर या उससे पहले फैसला करने का आदेश दिया. इसी तरह, कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एनसीपी के अन्य विधायकों के मामले में 31 जनवरी या इससे पहले निर्णय करने को कहा.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची में सांसदों और विधायकों को दलबदल करने से रोकने से संबंधित है और दलबदल के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं. मामले में प्रक्रियागत उलझनों के कारण विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग संबंधी याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी नहीं होने देनी चाहिए.
पीठ ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को यह आदेश दिया.