छत्तीसगढ़ की बिजली खरीदी बिक्री पर कोई रोक नहीं

रायपुर. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली की खरीदी / बिक्री पर कोई रोक नहीं है. कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र विद्युत मंत्रालय की इकाई पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन (पोसोको) के विगत दिनों जारी एक आदेश से भ्रम की स्थिति निर्मित हुई जिसमें छत्तीसगढ़ समेत देश के 13 राज्यों को 19 अगस्त से पॉवर एक्सचेंज नहीं करने का आदेश दिया था.
कंपनी ने स्पष्ट किया कि पोसोको को वस्तु स्थिति से अवगत कराए जाने के बाद उसने राज्य पर से यह रोक तत्काल हटाई है. केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के “प्राप्ति “पोर्टल में बकाया भुगतान संबंधी जानकारी के अपडेट नहीं होने से ऐसी स्थिति निर्मित हुई और पोसोको द्वारा राज्य पर रोक संबधी आदेश जारी किया गया.
कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि पोसोको द्वारा छत्तीसगढ़ समेत 13 राज्यों पर पॉवर एक्सचेंज से बिजली (शार्ट टर्म) पर दिनाँक 19.08.2022 से खरीदी /बिक्री पर रोक लगाई गई थी. इस आदेश के बाद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) की ओर से छ.ग. स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इस संबंध में अवगत कराया गया. जानकारी प्राप्त होते ही छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए पोसोको , पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन , विद्युत मंत्रालय तथा आईईएक्स के उच्चाधिकारियों को राज्य विद्युत वितरण कंपनी पर कोई बकाया नहीं होने संबंधी जानकारी दी गई.
इसके बाद पोसोको द्वारा अपने आदेश में संशोधन किया गया. वर्तमान में राज्य में लगभग 4000 हजार मेगावॉट बिजली की मांग है जबकि पॉवर कंपनी के पास 4500 मेगावॉट की उपलब्धता है. पॉवर कंपनी द्वारा सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जा रही है.
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