नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिवसेना (Shivsena) पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्वाचन आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav thakre) की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि यह शिवसेना के दोनों गुटों और आम लोगों के हित में होगा कि शिवसेना के धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह और नाम के इस्तेमाल पर आयोग की कार्यवाही जल्द ही समाप्त हो. उच्च न्यायालय ने आयोग से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करने को कहा. पीठ ने कहा कि मौजूदा याचिका को खारिज किया जाता है. बता दें कि चुनाव आयोग ने आठ अक्तूबर को ठाकरे व शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के दोनों गुटों को अंधेरी उपचुनाव में पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने से रोक दिया था.
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