
बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर करारा प्रहार करते हुए NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के तहत आरोपी अजय चक्रवर्ती द्वारा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज किया गया है।
पुलिस द्वारा की गई जांच में सामने आया कि आरोपी ने नशे के अवैध धंधे से कमाई गई राशि से अपनी पत्नी और एक परिचित महिला के नाम पर जमीन खरीदी और मकान निर्माण कराया था। यह पूरी प्रक्रिया अवैध धन को वैध दिखाने के उद्देश्य से की गई थी।
2021 के NDPS प्रकरण से जुड़ी है कार्रवाई
यह कार्रवाई वर्ष 2021 में तोरवा थाना क्षेत्र में आरोपी अजय चक्रवर्ती के विरुद्ध दर्ज NDPS एक्ट के एक गंभीर प्रकरण की वित्तीय जांच के तहत की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देश पर जांच को दोबारा प्रारंभ किया गया, जिसके बाद इन संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्यवाही की गई।
फ्रीज की गई संपत्तियाँ और उनकी कीमत
फ्रीज की गई संपत्तियाँ आवासपारा, सिरगिट्टी एवं टिकरापारा, जिला बिलासपुर में स्थित हैं, जिनकी कुल अनुमानित बाजार कीमत ₹1.20 करोड़ बताई जा रही है। कार्रवाई के उपरांत इन संपत्तियों को माननीय SAFEMA न्यायालय को भेजा गया है।
प्रधान आरक्षक को सराहना और पुरस्कार
इस उल्लेखनीय कार्यवाही में सिरगिट्टी थाना के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी तत्परता और उत्कृष्ट कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उन्हें नगद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है।
अब तक 6 मामलों में 17 आरोपियों की संपत्तियाँ फ्रीज
बिलासपुर पुलिस द्वारा अब तक NDPS एक्ट के अंतर्गत कुल 6 मामलों में 17 व्यक्तियों की अवैध संपत्तियाँ चिन्हित कर फ्रीज की जा चुकी हैं, जिनकी अनुमानित कुल कीमत लगभग ₹7 करोड़ है।






