
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर बड़ी जानकारी आई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय आज सीएए नियमों को नोटिफाई कर सकता है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने कहा था कि सीएए को लागू करने के लिए नियमों की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले की जाएगी. मालूम हो कि संशोधित नागरिकता अधिनियम-2019 (सीएए) को लेकर राजनीति लंबे समय से गरमाई हुई है. कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा ने हाल ही में कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी सत्ता में आई तो वह CAA को रद्द कर देगी. उन्होंने कहा, ‘असम में बाहर से आए लोगों के वैध तरीके से निवास की अंतिम तारीख 1971 है, लेकिन सीएए इसे हटा देगा क्योंकि उसमें अंतिम तारीख 2014 होगी.’
कांग्रेस नेता असम समझौते के अनुसार, बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 25 मार्च, 1971 की अंतिम तारीख का जिक्र कर रहे थे. दरअसल, सीएए के तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों-हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया है.
दिसंबर 2019 में संसद की ओर से CAA पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल पर समय विस्तार की मांग करता रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने कहा था कि सीएए को लागू करने के लिए नियमों की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले की जाएगी.