
कोलकाता . कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में वर्ष 2016 में हुईं शिक्षकों सहित सभी 24,640 नियुक्तियां रद्द कर दीं. यह नियुक्तियां राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 के जरिए हुई थीं जिसे हाईकोर्ट ने ‘अमान्य’ करार दे दिया. इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी.
पीठ ने सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने तथा तीन महीनों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया. इस मामले में एक अपवाद का उल्लेख अदालत ने कैंसर पीड़ित सोमा दास के मामले में किया है. कोर्ट ने कहा, दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी.
वेतन लौटाना होगा : अधिवक्ता विक्रम बनर्जी ने बताया कि इस अवैध प्रक्रिया के लाभार्थियों को वेतन लौटाना होगा. पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को चार सप्ताह में वसूली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है.
बता दें कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यथिर्यों ने 2016 एसएलएसटी परीक्षा दी थी. कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील फिरदौस शमीम ने बताया कि इन रिक्तियों के लिए कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे.






