
SC on Coaching Center Accident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ IAS कोचिंग सेंटर में घटे दर्दनाक हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सख्त तेवर दिखाए हैं,और साथ ही केंद्र की सरकार और दिल्ली कीसरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है।
नोटिस में बेंच की ओर से कोचिंग सेंटरों में बच्चों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन बनाने को लेकर कुछ जरूरी आदेश दिया गया है। बेंच ने कहा कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया थे जिसमे UPSC की तैयारी में लगे हुए 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी। बच्चों के जिंदगी से आप खेल रहे हैं। कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन चुके हैं। इस कारण यह जरूरी है कि कोचिंग सेंटर्स में बच्चों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन बनाई जाए और सख्ती के साथ उसका पालन सुनिश्चित कराया जाए।
ऑनलाइन मोड में कोचिंग की सलाह
बता दें कि केन्द्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सवाल किया है कि कोचिंग सेंटरों मे सुरक्षा के क्या नियम लागू हुए हैं?
SC on Coaching Center Accident: अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोर्ट की सहायता करने को कहा। बेंच ने टिप्पणी की है कि यदि कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं कर पाते है तो इनको ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। बतादें दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे के बाद जिन भी कोचिंग संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं है, उन सभी को बंद करने का आदेश दिया था.
जिसके बाद कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।