
रायपुर: प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बिना वैध अनुमति से चल रहे निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
आज बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड में 12 चिकित्सा संस्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश दी और निरीक्षण किया। इस दौरान संस्थानों को नोटिस देकर विधिवत अनुमति लेने की चेतावनी दी गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में यह निरीक्षण किया गया। टीम ने पाया कि इन संस्थानों में नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन नहीं था।
नोटिस में यह उल्लेख किया गया कि पहली बार बिना अनुमति संचालित करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 साल की जेल या 50 हजार रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
जांच की गई संस्थानों में वर्मा पैथोलॉजी, गायत्री क्लीनिक, गुप्ता क्लीनिक, क्योर बे ई क्लीनिक, रामगोपाल साहू लैब, शर्मा मेटा पैथोलॉजी, सिटी डेंटल केयर, कबीर पैथोलॉजी, वासु पैथोलॉजी, ओम हेल्थ सेंटर, और रत्ना क्लीनिक शामिल हैं।
सीएमएचओ ने कहा कि जिले में बिना अनुमति से चल रहे संस्थानों पर कार्रवाई जारी रहेगी और आगे भी जांच की जाएगी।