छत्तीसगढ़रायपुर

बार और होटलों में रात 10 बजे के बाद डीजे पर बैन, फ्री ड्रिंक्स, फ्री एंट्री एवं लेडीज नाइट पार्टी आयोजित न करने की हिदायत

सिविल लाईन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में पुलिस उपायुक्त (क्राईम एवं साईबर), कमिश्नरेट रायपुर द्वारा रायपुर के समस्त होटल, बार, क्लब, ढाबा एवं रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य शहर में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करना, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना रहा।

बैठक में अति. पुलिस उपायुक्त गौरव मंडल एवं अनुज कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त संजय सिंह, निरीक्षक सचिन सिंह, उप निरीक्षक अतुलेश राय सहित होटल, बार, क्लब, ढाबा एवं रेस्टोरेंट के 300 से अधिक संचालक उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा होटल/रेस्टोरेंट/क्लब/बार संचालकों को निम्न निर्देश दिए गए –
01. होटल एवं रेस्टोरेंट में कार्यरत समस्त स्टाफ का अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराना होगा।
02. उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे सड़क की दोनों दिशाओं को कवर करते हुए लगाए जाएं तथा कम से कम 30 दिवस का बैकअप सुरक्षित रखा जाए।
03. पार्किंग एवं आउटर एरिया में सीसीटीवी कैमरे व लाईट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।
04. ग्राहकों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर का तत्काल सत्यापन, ग्राहक का फोटो, आगमन का माध्यम (हवाई/ट्रेन/अन्य) एवं वाहन नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए।
05. मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों से मास्क खुलवाकर फोटो लिया जाए।
06. रूम अलॉटमेंट के समय ग्राहकों के दस्तावेजों का दुरुपयोग न हो तथा उनका उचित संधारण किया जाए।
07. एक ही रूम में पार्टी हेतु बुकिंग न दी जाए तथा अवैध रूप से शराब पिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
08. किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए।
09. पार्किंग स्थान में शराब सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
10. रात्रि 10ः00 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा एवं रात्रि 12ः00 बजे के बाद संस्थान अनिवार्य रूप से बंद किए जाएं।
11. रात्रि 12ः00 बजे के बाद किसी भी प्रकार की पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी।
12. किसी भी पार्टी के आयोजन हेतु पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
13. नाबालिगों का प्रवेश एवं रूम बुकिंग प्रतिबंधित रहेगी; नारकोटिक्स एवं अन्य मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
14. फ्री ड्रिंक्स, फ्री एंट्री एवं लेडीज नाइट पार्टी आयोजित न करने का सुझाव दिया गया।
15. विदेशी नागरिकों के ठहरने पर फॉर्म-सी भरवाना अनिवार्य होगा।
16. स्पेशल इवेंट हेतु एफएल-5 लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा तथा एंट्री-एग्जिट प्वाइंट अलग-अलग रखें जाएं जिससे भगदड़ की स्थिति ना हो।
17. फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच कर उसे दुरुस्त रखा जाए।
18. नाइट पार्टी में क्षमता के अनुसार ही पास जारी किए जाएं।
19. यातायात सुगम रखने हेतु संस्थान के बाहर सड़क पर वाहन पार्किंग न कराई जाए।
20. ड्रग्स का किसी भी परिस्थिति में प्रयोग/अनुमति नहीं दी जाएगी।
21. पार्टी के दौरान चाकू, एयरगन, लाइटर गन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
22. सिक्योरिटी गार्ड एवं बाउंसरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा तथा उनकी सूची एसीसीयू कायालय में जमा की जाएगी।
23. समस्त संचालकों द्वारा संबंधित थाना प्रभारी एवं एसीसीयू बीट प्रभारी का संपर्क नंबर रखा जाए।
24. संस्थान के किसी भी स्थान को सीसीटीवी कैमरे के बिना न रखा जाए।
25. रजिस्टर में ग्राहकों का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए तथा दस्तावेजों का कम से कम 01 वर्ष तक संधारण किया जाए।
26. किसी भी प्रकार के सिंथेटिक/सुखे नशे के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा तथा युवा पार्टियों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

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