
Chhattisgarh Samachar: बेमेतरा. रविवार को खेत में लगे बबूल पेड़ काटकर ले जाने के विवाद पर महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी चेतन दास बघेल पिता मान दास बघेल उम्र 38 वर्ष एवं श्रीमती चम्पी बाई बघेल पति चेतन दास बघेल उम्र 36 वर्ष निवासी बाबा सिंघौरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पूरा घटना करना कबूल किया.
19 मई को आरोपियों ने अपने खेत के मेड़ का बबूल पेड़ काटकर दुखनी बाई साहू व उसके दोनों लड़कों द्वारा कटे पेड़ की डाली ले जाने का प्रयास कर रहे थे. उन लोगों को लकडी काटने से मना कर दोनों पति-पत्नी घर से एक राय होकर एक-एक टंगिया को लेकर बैल गाड़ी के साथ कटे बबूल पेड़ की लकड़ी लाने दोपहर करीबन 12.30 बजे अपने खेत के पास पहुंचे. जहां पर आरोपी द्वारा लकड़ी ले जाने के नाम पर मृतका दुखनी बाई को जान से मारने की नियत से अपने हाथ में रखे टंगिया से दुखनी बाई के गले में जोरदार वार किया फिर धक्का देकर दुखनी बाई को गिरा दिया. आरोपी की पत्नी चम्पी बाई ने अपने हाथ में रखे टंगिया से दुखनी बाई के दोनों लड़के को जान से मारने के लिये दौड़ायी तो दोनों वहां पर से भाग गये फिर आरोपी द्वारा अपने हाथ में रखे टंगिया से दुखनी बाई के दोनों पैर में तीन-तीन बार जोरदार वार किया. जिससे दुखनी बाई के दोनों पैर कट गया. कुछ देर बाद दुखनी बाई का पति रोहित साहू अपने बच्चों के साथ उसी खेत पर आया, जिसे भी आरोपी ने अपने हाथ में रखे टंगिया से उसको भी जान से मारने की नियत से मारा. जिससे रोहित भी गहरा चोट लगने से घायल हो गया है. आरोपियों से घटना में प्रयुक्त दो नग कुल्हाडी, रक्तरंजित कपडे को बरामद कर विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को 20 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया. न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया गया है.
पुलिस चौकी देवरबीजा थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम बाबा सिंघौरी निवासी रोहित साहू पिता डोमार साहू द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि चेतन वास बघेल एवं उसकी पत्नी श्रीमती चम्पी बाई बघेल द्वारा कटे हुए पेड़ को अपने कब्जे का होना बोलकर लकड़ी ले जाने से मना किया. मृतका द्वारा नहीं मानने पर आरोपी चेतन दास द्वारा अपने हाथ में रखे टंगिया से दुखनी बाई साहू के गला में प्राणघातक वार कर धक्का देकर गिरा देने के पश्चात मृतका के दोनों पैर को काटा एवं श्रीमती चम्पी बाई द्वारा मृतका के दोनों बच्चों की हत्या करने की नियत से अपने हाथ में रखे टंगिया से दौड़ाया. भाग कर दोनों बच्चे अपनी जान बचाना एवं प्रार्थी रोहित द्वारा मौके पर पहुंचने पर चेतन दास बघेल द्वारा पुनः हत्या करने की नियत से रोहित के ऊपर टंगिया से प्राणघातक हमला किया. पुलिस चौकी देवरबीजा में धारा 302, 323, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया.