
बिलासपुर। आवेदक सूर्यकांत जायसवाल के द्वारा अपने दो पुत्र एवं एक पुत्री को खाद्य निरीक्षक, हास्टल अधीक्षक, पटवारी के पदो पर भर्ती कराने के लिए 08.02.2022 से 05.06.2023 तक विभिन्न किस्तो मे 43 लाख रूपये अनीश राजपूत विष्णु राजपूत जावेद खान को देने की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (IPS) द्वारा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा से शिकायत जांच करायी गयी जिसमे पाया गया की शिकायतकर्ता सूर्यकांत जायसवाल द्वारा आरोपीगणों से सपर्क कर अपने पुत्र एवं पुत्री को शासकीय नौकरी दिलाने हेतु विहित प्रक्रिया का पालन न कर विधि विरूद्ध तरिके से बईमानी पूर्वक शासकिय सेवा का पद पाने का प्रलोभन मे अभियुक्तगणों को 43,00000 रूपये विभिन्न किस्तो में देकर न केवल शासन के साथ छल किया गया। बलकी उन प्रतिभागियों से भी छल किया गया है जो उक्त परीक्षाओं मे शामिल होकर नियमानुसार अपनी योग्यता से चयनीत होते है। श्रीमान वरि0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा भारती मरकाम के मार्गदर्शन में थाना तखतपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपिगणों को गिरफतार कर ज्यूडिश्यिल रिमाड पर भेजा गया है। प्रकरण का एक अन्य आरोपी जावेद खान उर्फ राजा पिता रियाज खान उर्म 31 वर्ष साकिन साकेतिक निकेतन तितली चौक तोरवा जिला बिलासपुर को थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 355/25 धारा 420 भादवि के प्रकरण मे 03.042025 से जेल मे निरूध है ।
गिरफतार आरोपियों का नाम –
01. विष्णु प्रसाद राजपूत पिता स्व भुखउ प्रसाद राजपूत उम्र 67 साल निवासी ग्राम निगारबंद थाना तखतपुर जिला बिलासपुर
02. सीमा सोनी पति जावेद खान उम्र 29 साल विनोबा नगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर
03. सूर्यकांत जायसवाल पिता गोरे लाल उम्र 55 साल निवासी बरेला थाना जरहागावं हाल मुकाम नेचर सिटी थाना सकरी जिला बिलासपुर