छत्तीसगढ़रायपुर

शपथ पत्र पर न्यायालय में हुई शादी कोई शादी नहीं, दो प्रकरण में प्रोटेक्शन अधिकारी करेंगी निगरानी 

जशपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आज 303 सुनवाई हुई। जशपुर जिले में 5 वि. जनसुनवाई हुई।
आवेदिकागण ने आयोग के समक्ष दो शिकायतें रखी हैं 1. आवेदिका गण के पिता व सभी अनावेदकगण उनके संयुक्त परिवार की हिस्सा बंटवारा अभी तक नहीं करवाये है। तपकरा में आवेदिकागण की मां ने अपनी मेहनत और जमा पूंजी से मकान को रिपेयर कराये थे और वहां पर दुकान डाली थी जिससे उनका जीवन यापन होता था लेकिन आवेदिकागण के माता को सभी अनावेदकण मारपीट करके 4 साल पहले घर से बाहर निकाल दिया है। वर्तमान में आवेदिकागण अपने मामा के घर अपने मां के साथ निवासरत् है।
अनावेदक को पूछा गया तो उन्हें तपकरा के मकान में आवेदिका व उनके मां को रहने में कोई दिक्कत नहीं है बोले हैं। इस स्तर पर आयोग की ओर से महिला संरक्षण अधिकारी शिखा शर्मा को नियुक्त किया जाता है। मौके पर जाकर आवेदिका को उनके मकान में रहने की और अनावेदकगण के विरोध न करने का समझाईश दी गई। उभय पक्ष को प्रोटेक्शन ऑफिसर को तपकरा थाना से 2 आरक्षक लेकर जाने की समझाईश दी गइ। 25 जनवरी को उभय पक्ष मौजूद रहें मकान में अपने निवास करने का आदेश दिया गया। आवेदिकागण तहसीलदार फरसाबहार के पास बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। और इस प्रकिया को 2 माह में पूर्ण कराने हेतु कलेक्टर जशपुर को पत्र प्रेषित किया जायेगा। कि वह संपूर्ण बंटवारा सीधा करवा कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें। इस प्रकरण को आयोग की सदस्य जूदेव जी को सौंपा गया एवं कलेक्टर व तहसीलदार से समन्वय स्थापित कर प्रकरण को निराकृत करने को आदेशित किया गया। आज के ऑडर सीट की निःशुल्क प्रमाणित प्रतिलिति आवेदिकागणों को और उपस्थित अनावेदकगणों एवं सरक्षण अधिकारी को दिया जाता है।
आवेदिका द्वारा आज सुनवाई के दौरान प्रकरण समाप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक के साथ में आपसी विवाद समाप्त हो चुके हैं और वह प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहती है। अतः आयोग द्वारा प्रकरण नस्ती बद्ध किया गया।
आवेदिका ने बताया कि उसकी समस्या का समाधान हो गया और सुलहनामा भी हो गया है उसने अपना प्रकरण वापस लेना चाहती है। आयोग द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
उभय पक्ष उपस्थित आवेदिका के विवाह के बाद अनावेदक ने आवेदिका की फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट कर उसे बदनाम करने का प्रयास किया था आज आयोग में बताया कि उसने आवदिका के साथ एफीडेफिट के माध्यम से शादी किया था इसलिए उसने ऐसा किया था। फिर आवेदिका ने थाना बगीचा में अनावेदक के खिलाफ शिकायत किया था। जिस पर पुलिस ने 151 की कार्यवाही की गई थी। उसने सारे मूल दस्तावेज थाना बगीचा में जमा कर दिये है। एवं अनावेदक के पास कोई अतिरिक्त फोटो नहीं है। इस स्तर पर दोनों पक्षों को समझाईश के बाद प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
अनावेदकगण को थाना लोदाम जिला-जशपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01/10/2024 का दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसके अनुसार कु0 नदीस खातुन ने आवेदिका के भतीजा साहिद खान के विरूद्ध बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज कराया है। इस शिकायत के आधार पर प्रकरण न्यायालय में चला गया है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
 आवेदिका ने अनावेदकगण के खिलाफ शिकायत किया गया कि कि 10 लाख रूप्ये दहेज की मांग किया गया था। और आवेदिका ने अनावेदकगण के द्वारा किये गये अत्याचार के खिलाफ थाना लोहरदगा पहुंच कर 21.04’.2024को पहुंच रिपोर्ट दर्ज किया गया था परन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया गया। और आवेदिका को कभी बुलाया भी नहीं गया। जिस पर थाना वाले आकर उसे छुड़ाया था और उसकी रिपोर्ट दर्ज किये थे। उसके प्श्चात् आवेदिका के घर वालों को सूचना दी गई तथा उन्होंने पुलिस वालों के कहने पर 2 हजार रूप्ये एकाउंट में भेजा था जिसके प्श्चात् आवेदिका को बस में बैठा दिया गया था जिसके बाद आवेदिका छ0ग0 वापस पहुंची। आवेदिका का विवाह झारखंड के लोहरदगा में संपन्न हुआ था जिसकी कार्ड की प्रति आवेदिका ने आयोग में प्रस्तुत किया है उसका मायका जिला रायगढ़ के तह0 लैलूंगा के गांव सलखिया में है और यही पता विवाह के कार्ड में छपा हुआ था।
    अनावेदकगण ने आज आयोग के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसके अनुसार आवेदिका के द्वारा दर्ज एफआईआर लोहरदगा थाना द्वारा कराया गया है तथा अनावेदक विकास गुप्ता ने फैमिली कोर्ट लोहरदगा से आवेदिका के खिलाफ धारा 13 (ए 1) हिन्दु विवाह अधि0 के तहत् तलाक का आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उसे एक तरफा तलाक का आदेश 18.09.2024 को मिला है।
इस प्रकरण से दस्तावेजों को देखने से यह स्पष्ट है कि अनावेदक विकास गुप्ता के द्वारा आवेदिका का पता पूरी तरह से गलत लिखा गया है। इसलिए आवेदिका को न्यायालय के नोटिस तामीली नहीं हुआ। जिसका लाभ अनावेदक विकास गुप्ता ने उठाया और एक तरफा तलाक लिया है। जबकि सभी अनावेदकगणों को यह अच्छे से मामूल था कि आवेदिका का पता रायगढ़ के लैलूंगा में है। आवेदिका के शादी का सारा सामान सूची अनुसार प्रस्तुत है जिसके अनुसार आज के तारीख पर अनावेदक के घर में रखा हुआ है। जिसे देने के लिए अनावेदक तैयार है और आवेदिका को एकमुश्त देने के लिए समय मांगा।
कुछ देर बाद उभय पक्ष को  पुनः सुना गया। अनावेदक विवाह में दिये गये सामान की सूची तथा फोटोग्राफस लेकर अनावेदक पक्ष आवेदिका को 4 लाख रूपये देना स्वीकार किये ह’ै जबकि आवेदिका पक्ष 5 लाख रूप्ये देने का मांग दिये है। आवेदिका अनावेदक के खिलाफ धारा 498 ए का केश और भरण पोषण का केश वापस ले ऐसा अनावेदक का प्रस्ताव है अनावेदक के द्वारा कराये गये एकतरफा तलाक के मुददे पर भी समझौता नामा स्पष्ट उल्लेखित किया जाएगा। दिनांक 15 फरवरी 2025 आयोग में अगली सुनवाई होगी।
उभय पक्ष उपस्थित संयुक्त खाते की संपत्ति में 6 हिस्सेदार है और मौखिक बंटवारे के आधार पर खाते का बंटवार हो चुका है लेकिन तहसील से बंटवारा नहीं हुआ है। पीओ शिखा शर्मा को सलाहकार नियुक्त किया जाता है जो दोनों पक्षों को बुलाकर तहसीलदार के पास खाता बंटवारा के लिए आवेदन प्रस्तुत करायेंगे और खाता बंटवारा होने के उपरांत आयोग से सूचना देंगे उसके आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जायेगा।
आवेदिका उपस्थित और अनावेदक क्र 1 उपस्थित आवेदिका का 40 वर्षीय बेटा पांच साल से गुम है वह गोवा गया था और अब तक मिला नहीं है। इस प्रकरण में एसपी जशपुर को पत्र भेजा जाए कि वह इस प्रकरण के देनों अनावेदकों के ब्यान के आधार पर आवेदिका के बेटे को ढुढ़ने में मदद करें और दो माह के भीतर पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जायेगा।
आवेदिका उपस्थित अना0 लगातार 3 पेशी से अनुपस्थित टी.आई को शोकाश नोटिस के माध्यम से पत्र जारी किया जाये कि सभी अनावेदगणों को उपस्थित करायेग अन्यथा थाना प्रभारी निलंबध की अनुसंशा हेतु बीजेपी को पत्र भेजा जायेगा।  आवेदिका अपना प्रकरण की सूनवाई रायपुर में चाहती है आगामी सुनवाई रायपुर में होगी।
आवेदिका का प्रकरण में एफआईआर हो गई है। आवेदिका संतुष्ट नहीं है आवेदिका को निःशुल्क वकील दिलाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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