
रायपुर. अपने साथ काम करने वाले मजदूर की हत्या करने वाले को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है. सरोरा स्थित फैक्ट्री में करीब 3 साल पहले हत्या हुई थी. घटना के बाद उरला पुलिस ने प्रकरण की विवेचना करने के बाद 18 नवंबर 2021 को केस डायरी पेश की. वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान करवाए गए.
अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा राठौर ने बताया कि सरोरा स्थित बजरंग मेटालिक फैक्ट्री परिसर में बने लेबर क्वार्टर में बालाराम कुर्रे (22 साल) रंजित महिलांगे और आकाश धृतलहरे सहित अन्य लोग रहते थे. 19 अगस्त 2021 की दोपहर को खाना बनाने को लेकर बालाराम और रंजित के बीच जमकर विवाद हुआ. साथी मजदूरों ने दोनों को समझाइस देकर मामले को शांत किया. रात को दोनों के बीच फिर विवाद और मारपीट हुई. 20 अगस्त की सुबह काम से वापस लौटने पर अपने रूम में ताला लगा देखकर आकाश को संदेह हुआ. इसकी सूचना फैक्ट्री प्रबंधन को देने के साथ ही रूम का ताला तोड़ने पर वहां रंजित की लाश पड़ी हुई मिली. घटना के बाद उरला पुलिस ने संदेह के आधार पर बालाराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की . जहां उसने विवाद के चलते लोहे के पाइप से हत्या करना स्वीकार किया. पूरे प्रकरण की विवेचना अमित तिवारी और भरत बरेठ ने करने के बाद अदालत में केस डायरी पेश की. सुनवाई के दौरान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दिलेश कुमार यादव ने गवाहों के बयान, घटनास्थल से बरामद साक्ष्य और केस डायरी के आधार पर बालाराम को आजीवन कैद से दंडित किया.