
रायपुर : राजधानी में आवारा पशुओं के विचरण पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। चीफ सेकरेट्री के निर्देश के बाद कलेक्टरों ने कार्रवाई का आदेश जारी कर दियाहै। अब आवारा पशुओं के घुमते हुए पाये जाने पर पशु मालिक पर 1000 रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। बता दे की आवारा मवेशियों की वजह से आये दिन घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है। लेकिन अब प्रशाशन इसे लेकर कड़ी कार्यवाही करने जा रहा है।
इस संबंध में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आदेश जारी किया है। जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही पशु अतिचार अधिनियम के तहत् पशुपालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इनके सहित हाईवे में अन्य स्थानों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं को संयुक्त दल द्वारा हटाया जाएगा और करीब के गौठानों में शिफ्ट किया जाएगा। इस व्यवस्था में पुलिस विभाग आवश्यक सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि गौठान में चारा-पानी तथा अन्य व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध किया जाएगा। साथ ही घायल पशुओं का ईलाज भी कराया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को गौठानों में रखा जाएं। उन्होंने आवारा पशुओं में निरंतर रेडियम लगाने तथा टैगिंग करने के निर्देश दिए।