
हरियाणा सरकार ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत जिला अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला अरविंद केजरीवाल के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार यमुना में जहर मिला रही है। हरियाणा सरकार ने इसे एक गैर-जिम्मेदाराना बयान करार देते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया है।
मामले की प्रमुख बातें:
- शिकायत दर्ज: हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि राज्य सरकार ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत की सीजेएम कोर्ट में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2 (डी) और 54 के तहत मामला दर्ज करवाया है।
- धारा 2 (डी) और 54: यह धाराएं किसी आपदा की गंभीरता या प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और झूठी अफवाह फैलाने से संबंधित हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और इससे जनता में दहशत फैलती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- कोर्ट का निर्देश: सोनीपत की सीजेएम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका स्वीकार कर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है और उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया है।
- प्रतिक्रिया: अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि हरियाणा सरकार यमुना में जहर मिला रही है, जिससे दिल्ली के लोगों की जान जा सकती है। इसके अलावा, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा वाले हरियाणा में पानी में जहर मिला रहे हैं और इसे दिल्ली भेज रहे हैं।
- हरियाणा सरकार का पक्ष: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह बयान राजनीतिक स्टंट है और दिल्ली चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने की कोशिश है।