
दिल्ली सरकार ने श्रम विभाग को निर्देशित किया है कि वह महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक बदलाव करे. इस प्रक्रिया में महिला कर्मचारियों की सहमति लेना अनिवार्य होगा. राज निवास के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि श्रम विभाग को इस दिशा में त्वरित कदम उठाने के लिए कहा गया है, ताकि महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिल सके.
अधिकारियों ने जानकारी दी है कि महिला कर्मचारियों को उनकी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के लिए दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन किया जाएगा. इसके साथ ही, कारखाना अधिनियम के तहत आवश्यक अधिसूचना जारी कर सभी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है.
अधिकारियों ने बताया कि महिला कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी से संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं. श्रम विभाग को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की उपयोगिता के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या की सीमा भी एक से बढ़ाकर 10 करने को कहा गया है. साथ ही दुकानों और प्रतिष्ठानों को पूरे हफ्ते 24 घंटे काम करने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया गया है.