
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें मथुरा में जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया था, ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या यह पहले से मौजूद मंदिर पर बनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मथुरा के दीवानी अदालत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था. दीवानी अदालत ने मुकदमे की विचारणीयता पर पहले सुनवाई करने का फैसला किया था और मस्जिद की प्रबंधन समिति ने यह मांग की थी.
कई मुद्दे हाईकोर्ट में लंबित होने की बात कही पीठ ने कहा कि हमें लगता है कि हमें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, खासकर अंतरिम आदेश होने के कारण, क्योंकि कई मुद्दे हैं जो हाईकोर्ट में लंबित हैं.
पीठ ने कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि मुकदमे सहित सभी संबंधित कार्यवाही उच्च न्यायालय में स्थानांतरित की जाएंगी. पीठ ने यह भी कहा कि सभी मामलों के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और सुनवाई के लिए प्रथम न्यायालय होगा.
हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने ट्रस्ट की अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें सर्वे का अनुरोध किया था.