
Shri Krishan Janm Bhoomi Case: मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है, मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया . मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल रहे मुकदमों की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है.
ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुस्लिम पक्ष द्वारा जताई गई आपत्तियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के तरफ से हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल किए गए 15 मुकदमों में अंतरिम फैसला सुनाया. जिसमे अपने फैसले में कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने लायक हैं.
पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की और से आपत्ति जताई गई थी. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित बताते हुए हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को खारिज करने दलील पेश की थी।
इस मामले पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज आए फैसले का असर ये रहने वाला है की हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई आगे जारी रहेगी ,इन मुकदमों को हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई के योग्य माना गया है.