
नई दिल्ली . केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि सोशल मीडिया और ओटीटी को नियंत्रित करने वाली उसकी नीति में आवश्यक नियम शामिल होंगे, जिससे यह मंच अश्लील भाषा और अपवित्र आचरण मुक्त हों.
इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाईकोर्ट के पहले के निर्देशों के अनुपालन के तहत दायर एक हलफनामे में कहा कि उसने पिछले आदेशों में व्यक्त चिंताओं पर ध्यान दिया है. हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियम और दिशानिर्देश तैयार करने पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. उसने सार्वजनिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील भाषा को गंभीरता से लेने की आवश्यकता बताई थी.
कोर्ट ने क्या कहा था
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बीते 17 अगस्त को एक निर्णय में कहा था-यह कहा गया है कि यह एक नीतिगत निर्णय है और इस अदालत की ओर से व्यक्त चिंताओं पर ध्यान देते हुए संबंधित मंत्रालय (एमईआईटीवाई) नीति निर्माण की अपनी नियमित प्रक्रिया के दौरान, सामाजिक विनियमन के लिए नियमों/विनियमों को शामिल करेगा.
कोर्ट ने सार्वजनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अश्लील भाषा के उपयोग को गंभीरता से लेने की आवश्यकता को रेखांकित किया था जो कम उम्र के बच्चों के लिए भी खुले हैं. अब केंद्र सरकार की तरफ से दी गई दलील पर विचार करते हुए कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह (केंद्र का हलफनामा) उसके पिछले आदेशों को पर्याप्त अनुपालन है.