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1 जनवरी से पहले निपटा लें बैंक और पैसों से जुड़े ये काम, बदल जाएंगे नियम, होगा भारी नुकसान

अगर आपके पास बैंक में लॉकर मौजूद है, तो आपके लिए जरूरी खबर है. 1 जनवरी 2023 से, बैंक लॉकर के ग्राहकों के लिए नियम बदलने वाले हैं. ग्राहकों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्होंने नए लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. नया एग्रीमेंट 1 जनवरी 2023 से लागू होगा. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जैसे बैंक इसे लेकर ग्राहकों को एसएमएस भी भेज रहे हैं. PNB ग्राहकों को जो मैसेज मिला है, उसमें कहा गया है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक, नया लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले लागू किया जाना है. इसलिए, अगर आपने पहले नहीं किया है, तो अब सुनिश्चित करें.

क्रेडिट कार्ड के नियम

31 दिसंबर के बाद Credit Card से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं. यदि आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो एक जनवरी से पहले अपने सारे रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करवाना ना भूलें. वरना इनके लैप्स होने का खतरा बना रहेगा. एचडीएफसी समेत कई बैंक नए साल की शुरुआत के साथ यह नियम लागू करने वाले हैं.

महंगा हो सकता है बीमा प्रीमियम

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1 जनवरी से बीमा प्रीमियम महंगा हो सकता है. फिलहाल, IRDAI वाहनों के इस्तेमाल और उनके मेंटेनेंस के हिसाब से बीमा प्रीमियम में कुछ अहम बदलाव करने की योजना बना रहा है. इसके परिणाम स्वरूप वाहनछलकों को महंने प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा.

बैंक लॉकर से जुड़े बदलाव

यदि आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो यह बात जरूर जान लें. आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक ग्राहकों को 31 दिसंबर से पहले न्यू लॉकर एग्रीमेंट कराना अनिवार्य होगा. 1 जनवरी 2023 से सेफ डिपॉजिट लॉकर होल्डर्स द्वारा नए लॉकर एग्रीमेंट के लिए पात्रता भी दिखाना भी जूरी होगा. साथ ही रिन्यू करवाने के लिए एग्रीमेंट करवाना होगा.

अनाधिकृत तौर पर लॉकर को एक्सेस किए जाने की स्थिति में, दिन खत्म होने से पहले, बैंकों को ग्राहकों के रजिस्टर्ड मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को उसकी तारीख, समय और कुछ जरूरी कदम की जानकारी देनी होगी.

बैंक अब इस स्थिति में देंगे ग्राहकों को पैसा

भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए स्टैंडर्ड के मुताबिक, अगर बैंक की लापरवाही की वजह से लॉकर के किसी सामान का कोई नुकसान होता है, तो बैंक को ग्राहकों को इसकी भरपाई करनी होगी. आरबीआई के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वह अपने यहां सुरक्षा को देखते हुए सभी कदम उठाएं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह सुनिश्चित करना बैंकों की जिम्मेदारी है कि बैंक में किसी कमी या लापरवाही की वजह से आग, चोरी, डकैती जैसे मामले नहीं हो.

इन मामलों में बैंक नहीं करेगा भरपाई

अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि से लॉकर के सामान को नुकसान पहुंचता है, तो बैंक की उसके लिए भरपाई करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. इसके अलावा संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक, ग्राहक की खुद की गलती या लापरवाही से भी अगर नुकसान होता है, तो बैंक ग्राहकों को कोई पैसा नहीं देगा. दूसरी तरफ, बैंकों को ऐसी आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए लॉकर सिस्टम से जुड़े कुछ सावधानी के कदम उठाने होंगे.

नए नियमों के मुताबिक, अगर लॉकर का मालिक किसी को नॉमिनेट करता है, तो बैंकों को उसे सामान निकालने की आजादी देनी होगी. ऐसा डेथ सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन और व्यक्ति की पहचान की पुष्टि होने के बाद किया जा सकता है.

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