सिम बिक्री नियम तोड़ने पर 10 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने गुरुवार को एक परिपत्र में कहा कि नए नियमों के तहत अपंजीकृत डीलरों के माध्यम से सिम कार्ड की बिक्री करने पर दूरसंचार कंपनियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
परिपत्र में कहा गया है कि सिम कार्ड की धोखाधड़ी वाली बिक्री को रोकने के उद्देश्य से नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और दूरसंचार ऑपरेटरों को 30 सितंबर से पहले सभी प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) को पंजीकृत करना होगा.
विभाग के अनुसार, अपंजीकृत पीओएस के माध्यम से सक्रिय सभी मोबाइल कनेक्शनों को मौजूदा निर्देशों के अनुसार फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता होगी. यह नहीं, सभी मौजूदा पीओएस को भी सितंबर के अंत तक दस्तावेज़ जमा करने और पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी.