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CBI की एक विशेष अदालत ने रेलवे भर्ती बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष और 9 अन्य को 5 साल कारावास की सजा सुनाई

हैदराबाद में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2010 में रेलवे भर्ती परीक्षा लीक मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड (मुंबई) के तत्कालीन अध्यक्ष सतेंद्र मोहन शर्मा और नौ अन्य को पांच साल कारावास की सजा सुनाई. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

सीबीआई मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश (हैदराबाद) ने जिन लोगों को सजा सुनाई है, उनमें आसन-मैंगलोर रेल विकास निगम के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ए के जगन्नाधम भी शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने शर्मा पर 1.75 लाख रुपये और जगन्नाधम पर 1.31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसमें सभी 10 आरोपियों पर कुल 7.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. एजेंसी ने 1,936 सहायक स्टेशन मास्टर और सहायक लोको पायलट की भर्ती में प्रश्नपत्रों के लीक होने पर 15 जून, 2010 को मामला दर्ज किया था. इसके बाद एजेंसी ने 13 सितंबर, को आरोप पत्र दाखिल किया था.

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