जुआ, सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रसारित न करने के लिए एडवायजरी जारी

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में जुआ और सट्टा में लिप्त रहकर अवैध धनोपार्जन की प्रवृत्ति तथा ऑनलाईन सट्टा, जुआ के रूप में उभरती सामाजिक बुराई की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 लागू किया गया है.

उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जुआ के सभी खेल जहां कौशल पर अवसर की प्रधानता हो ऐसे सभी खेलों का इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर प्रतिषेध रहेगा. इसी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि कोई धारा 10 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, तो 3 वर्ष तक का कारावास एवं 50 हजार रूपए तक का जुर्माने से दंडनीय होगा.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा जिले के समस्त विज्ञापन एजेंसियों, समाचार पत्रों, टीव्ही चैनल और पोर्टल्स के लिए जुआ, सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित न करने के लिए एडवायजरी जारी की गई है. एडवायजरी में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 10 एवं 11 को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी विज्ञापन जिसके माध्यम से इन खेलों का इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशन कर बढ़ावा दिया जाता है, वह एक दंडनीय अपराध है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे विज्ञापन किसी भी माध्यम से प्रसारित न करने को कहा गया है.

 

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