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प्रदेश में शराब के शौकीनों को पहली अप्रैल से देसी, अंग्रेजी शराब, बीयर व भांग के लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत लाइसेंस फीस में वृद्धि कर दी गई है. अब अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग, मॉडल शॉप की दुकानों की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ा दी गई है. देसी शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपये प्रति लीटर और ड्यूटी 30 रुपये से बढ़ा कर 32 रुपये प्रति लीटर तय की गई है. देसी शराब के पउव में पांच रुपये के गुणांक में अधिकतम खुदरा मूल्य यानि एमआरपी तय होगी.
पुलिस नहीं सील कर सकेगी शराब की दुकान पुलिस या किसी अन्य एजेंसी द्वारा किसी भी शराब, बीयर या भांग की फुटकर दुकान या थोक कारोबार का संचालन बगैर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बंद नहीं किया जा सकेगा अथवा उसे सील नहीं किया जा सकेगा. एजेंसियों व अफसरों द्वारा शराब, बीयर व भांग की दुकानों के निरीक्षण की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करवाई जाएगी.