राष्ट्र

नाबालिग से दुष्कर्म में भाजपा विधायक करार

सोनभद्र. एमपी-एमएलए कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में यूपी के दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया है. उन्हें 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी. गोंड को मंगलवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. दो वर्ष से ज्यादा की सजा मिलने पर गोंड की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग से चार नवंबर, 2014 को दुष्कर्म हुआ था. अदालत में नौ साल से सुनवाई चल रही थी. उन्हें अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने दोषी ठहराया. दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले के अनुसार, रामदुलार ने नाबालिग को धमकाया और एक वर्ष तक दुष्कर्म किया. इस साल आठ दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने मामले में अपना पक्ष रखा था.

गौरतलब है कि वारदात के समय रामदुलार गोंड की पत्नी ग्राम प्रधान थी. बाद में, गोंड भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए. उधर, फैसले के बाद पुलिस ने विधायक और वादी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है.

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