छत्तीसगढ़CRIMENational

Chhattisgarh News: नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को मिली 20 साल की सजा

बालोद. शुक्रवार को बालोद मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश बालोद के न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पवन नेताम पिता स्व. जिलाखन नेताम (26) निवासी चारवाही थाना बालोद को धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 376 (2) (आई) के अपराध में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2,500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) छन्नूलाल साहू के अनुसार अभियोगी सूचनाकर्ता पीड़िता के पिता 15 मार्च 2019 को थाना बालोद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना 14 मार्च 2019 के दोपहर 2 से 6 बजे के बीच उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है. विवेचना दौरान पीड़िता को 17 मार्च 2019 को बरामद कर कथन लिया गया. पीड़िता ने बताया कि घटना के दिन आरोपी पवन नेताम जबरदस्ती उठाकर अपने बड़ी मम्मी हीरऊ बाई के सूने घर ग्राम चारवाही में ले जाकर बंद कर रखा था. रात्रि में जबरदस्ती मारपीट कर बलात्कार किया. घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. आरोपी के विरूद्ध धारा 323, 342, 506बी, 376 व 4/6 पॉक्सो एक्ट की धारा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!