
नई दिल्ली . आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में सीबीआई से संबंधित केस में अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत 31 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी.
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने मामले में नियमित जमानत दिए जाने का अनुरोध करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. सीबीआई ने अपनी दलील के संबंध में एक संक्षिप्त जवाब सौंपा. विशेष न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई की तरफ से आरोपी को नियमित जमानत दिए जाने के विरोध में एक संक्षिप्त लिखित जवाब दिया गया है. इस मुकदमे की प्रति और उससे संबंधित दस्तावेज आरोपी के वकील को दिए गए हैं. केस डायरी की प्रति और कुछ गवाहों के बयान भी बचाव पक्ष को उपलब्ध कराए गए हैं.
वहीं, सिसोदिया के वकील का कहना था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ सीबीआई के पास कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है. सीबीआई को तलाशी के दौरान कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है.