
नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 28 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में राजद नेता व पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया है. शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें सिंह को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के सही ठहराया गया था.
कई बार सांसद चुने गए प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में 47 साल के दारोगा राय और 18 साल के राजेंद्र राय की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया गया है. सिंह को कितनी सजा दी जाए, इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय में 1 सितंबर को बहस होगी.
जस्टिस अभय एस. ओका और विक्रमनाथ की पीठ ने इसके साथ ही बिहार के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को आरोपी प्रभुनाथ सिंह को तत्काल हिरासत में लेने और 1 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है.